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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कैद

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छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर: नाबालिग से दुष्कर्म करने के जघन्य मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर की न्यायालय ने मामले के आरोपी को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया ने थाना आकर लिखित रिपोर्ट किया कि घटना दिनांक 18 जनवरी 21 के दिन के करीब 11 बजे की बात है कि उसकी लड़की/पीडि़ता घर से हायर सेकेण्डी स्कूल गयी थी जब वह वापस घर नहीं आई। तो उसने तथा परिवार वालों ने स्कूल तथा कस्बा में पता किया, लेकिन पता नहीं चला तथा रिश्तेदारियों में जरिये फोन पता किया तो कोई जानकारी नहीं मिली। उसकी बच्ची को कोई निश्चित ही बहला फुसला कर भगा कर ले गया है।

फरियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात के विरूद्ध थाना किशनगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना दिनांक 22 जनवरी 21 को पीडि़ता के दस्तयाब होने पर उसने बताया कि वह 18 जनवरी को स्कूल जाने के लिये निकली थी तो स्कूल के बाहर आरोपी मिला। आरोपी उसे जयपुर ले गया था। जयपुर में आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था।

सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर, श्रीमती निशा गुप्ता, की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कैद एवं पॉच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।