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NOC Required : शहर की अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने के लिए एनओसी जरूरी!

अवैध कॉलोनियों में भी रहवासी संघों का गठन किया जाएगा!

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NOC Required : शहर की अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने के लिए एनओसी जरूरी!

Indore : अवैध कॉलोनियों को वैध करने में लगी सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके अनुसार अब अवैध कॉलोनियों में प्लॉट, मकान आदि खरीदने और बेचने से पहले नगर निगम से एनओसी लेना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर निगम की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

जानकारी अनुसार सरकार सभी बड़े शहरों में अवैध कॉलोनियों की सूची बनवा रही है। जल्द ही इनका कार्य पूर्ण होने वाला है। उसके बाद इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद अवैध कॉलोनियों में प्लॉट-मकान आदि की खरीदी बिक्री करने के लिए निगम से एनओसी लेना होगी।

बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक नए नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके बाद नगर निगम उन लोगों की भी लिस्ट बनाएगा जिन्होंने अवैध कॉलोनियां विकसित की हैं। उन लोगों की संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। कार्य पूर्ण होते ही सक्षम प्राधिकारी इन संपत्तियों को कुर्क करेगा। इससे जो धनराशि प्राप्त होगी उससे विकसित की गई अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे।

रहवासी संघों का भी गठन

नए नियम लागू होने के बाद अवैध कॉलोनियों में भी रहवासी संघों का गठन किया जाएगा। ये संघ स्थानीय परिस्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले गरीब तबके से विकास में खर्च होने वाली 20 फीसदी राशि ली जाएगी और सामान्य वर्ग के लोगों से विकास शुल्क का 50 फीसदी वसूला जाएगा। अवैध कॉलोनियों में किए जाने वाले विकास के लिए भी समय-सीमा तय की जाएगी।