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Dewas News : MP अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना में पीड़िताओं को 13 लाख रूपए के प्रतिकर आदेश जारी

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Dewas News : MP अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना में पीड़िताओं को 13 लाख रूपए के प्रतिकर आदेश जारी

देवास: मध्‍य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत 10 जुलाई को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला न्यायालय देवास में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती निहारिका सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शिवकुमार कौशल देवास उपस्थित थे।

बैठक में समिति द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अतंर्गत 05 प्रकरणों में 10 लाख रूपये एवं सामूहिक बलात्कार के 01 प्रकरण में 03 लाख रूपये पीडिताओं को प्रतिकर एवं पुनर्वास के लिए भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती निहारिका सिंह ने बताया कि योजना में ऐसे अपराध पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है, जैसे मृत्यु, लैंगिक अपराध, गंभीर चोटे, एसिड अटैक जिन्हें पुनर्वास की जरूरत है, उन्हें नियमानुसार योजनातंर्गत प्रतिकर दिया जाता है।