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Compounding Limit Increased : यदि निर्माण 30% अवैध, तो अब कंपाउंडिंग से वैध हो सकेगा!

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Compounding Limit Increased : यदि निर्माण 30% अवैध, तो अब कंपाउंडिंग से वैध हो सकेगा!

शासन का नोटिफिकेशन जारी, बिल्डिंग मलिक को अतिरिक्त निर्धारित शुल्क लगेगा!

Bhopal : बिल्डिंग में करवाए गए अवैध निर्माण कार्य का 30% हिस्सा अब कंपाउंडिंग से वैध कराया जा सकेगा। पहले कंपाउंडिंग की यह सीमा केवल 10% निर्माण की थी। अब 30% कंपाउंडिंग के लिए शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए अवैध निर्माण को वैध करवाने का बिल्डिंग मलिक को एक निर्धारित शुल्क देना होगा। शासन के नोटिफिकेशन में कुछ अन्य शर्तें भी शामिल है।

जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अनुज्ञा के बिना बनाए भवनों के निर्माण के 10% से अधिक और अधिकतम 30% तक किए अवैध निर्माण को निर्धारित शुल्क जमा कराके वैध किया जा सकेगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संशोधन आदेश पर आवेदन 31 अगस्त, 2024 तक ही लिए जा सकेंगे। इसके लिए कलेक्टर मार्गदर्शिका द्वारा बाजार मूल्य की दर के 18% के बराबर व्यावसायिक संपत्ति पर और 12% के बराबर आवासीय सम्पत्ति पर प्रशमन शुल्क जमा कराकर निर्माण को प्रशमन किया जा सकेगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रावधान एक जनवरी, 2021 के पूर्व जारी भवन अनुज्ञा के अंतर्गत निर्मित भवनों पर ही लागू होगा।