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Improper Disposal : अमानक डिस्पोजल का उपयोग करने पर वार्ड प्रभारी व होटल संचालक पर जुर्माना!

नगर के विभिन्न क्षेत्रों से अमानक पॉलीथीन जब्त!

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Improper Disposal : अमानक डिस्पोजल का उपयोग करने पर वार्ड प्रभारी व होटल संचालक पर जुर्माना!

 

Ratlam : शहर के वार्ड क्रमांक 7 अलकापुरी स्थित अपना रेस्टोरेंट द्वारा चाय हेतु डिस्पोजल का उपयोग किए जाने व वार्ड प्रभारी चन्दन द्वारा स्वंय डिस्पोजल में चाय लाने पर महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार होटल संचालक व वार्ड प्रभारी पर 500-500 रूपए का जुर्माना कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना करने की समझाईश दी।

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महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया कि रतलाम नगर को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में चाय-कॉफी के डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन का निर्माण, विक्रय, भण्डारण व उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध के बाद भी डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन का निर्माण, विक्रय, भण्डारण व उपयोग करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही हैं चाहे वह निगम कर्मचारी ही क्यों ना हो।

स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने अपना होटल संचालक व वार्ड प्रभारी चंदन पर 500-500 रूपए का जुर्माना किए जाने के साथ ही धानमंडी, हरदेवलाल की पीपली, नीमचौक आदि क्षेत्रों के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अमानक पॉलीथीन जब्त की गई।