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इन्दौर शहर सहित पूरा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, नलकूप खनन पर लगाया गया प्रतिबंध

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इन्दौर शहर सहित पूरा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, नलकूप खनन पर लगाया गया प्रतिबंध

इंदौर:कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने इंदौर जिले में गिरते हुए भू-जल स्तर को देखते हुए इंदौर शहर से पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार इंदौर शहर सहित पूरे जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश आज 20 मार्च 2025 से लागू होकर आगामी 15 जून 2025 तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के अनुसार ऐसी बोरिंग मशीन जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन/बोरिंग का प्रयास करेगी उक्त मशीनों को जप्त कर संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में एफ.आई.आर दर्ज कराने का अधिकार संबंधित राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों को होगा।
समस्त अपर कलेक्टर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अपरिहार्य प्रकरणों में नगर निगम सीमा क्षेत्रों में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नगर निगम इन्दौर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्रामीण द्वारा प्रदत जांच प्रतिवेदन के आधार पर केवल रजिस्टर्ड एजेन्सियों द्वारा नवीन नलकूप खनन हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर उपरोक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना भी आवश्यक नहीं होगा। नवीन खनित निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा।