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High Court Directive to Police : हाई कोर्ट का आदेश, पुलिस किसी के घर में कभी भी नहीं घुस सकती, फिर वो बदमाश ही क्यों न हो!

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High Court Directive to Police : हाई कोर्ट का आदेश, पुलिस किसी के घर में कभी भी नहीं घुस सकती, फिर वो बदमाश ही क्यों न हो!

घर मंदिर होता है, जिसकी पवित्रता को बेवक्त दरवाजा खटखटाकर बदनाम नहीं किया जा सकता!

Tiruanntapuram : केरल हाई कोर्ट ने पुलिस को कहा कि निगरानी की आड़ में पुलिस को संदिग्ध लोगों या हिस्ट्रीशीटरों के दरवाजे खटखटाने या देर रात उनके घरों में जबरन घुसने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी निगरानी और छानबीन का बहाना बनाकर या उसका हवाला देकर रात के समय किसी के भी घर में जबरन नहीं घुस सकती। भले ही वो घर बदमाश या बड़े आपराधिक मामलों के संदिग्धों का ही क्यों न हो।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एजी वरुण ने कहा कि हर आदमी का घर उसका मंदिर होता है, जिसकी पवित्रता को बेवक्त दरवाजा खटखटाकर बदनाम नहीं किया जा सकता। जस्टिस वरुण ने कहा कि एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार शामिल है। अदालत ने यह टिप्पणी एक कथित हिस्ट्रीशीटर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता ने केरल पुलिस अधिनियम के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी।

थोपम्पडी पुलिस ने पुलिसवालों को धमकाने के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस के अधिकारी आधी रात को यह सत्यापित करने उस हिस्ट्रीशीटर के घर गई कि क्या वह वहां मौजूद है। उसने कथित तौर पर दरवाजा खोलने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया। साथ ही पुलिसकर्मियों को गाली दी और धमकाया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

दर्ज प्राथमिकी और संबंधित आगे की कार्यवाही को रद्द कर दिया

उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उससे संबंधित सभी आगे की कार्यवाही को रद्द कर दिया और कहा कि निगरानी की आड़ में पुलिस आधी रात हिस्ट्रीशीटरों के दरवाजे नहीं खटखटा सकती या उनके घरों में जबरन नहीं घुस सकती। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि घर की अवधारणा एक आवास के रूप में उसकी भौतिक अभिव्यक्ति से ज्यादा है क्योंकि इसमें अस्तित्वगत, भावनात्मक और सामाजिक आयामों का एक समृद्ध ताना-बाना शामिल होता है।