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Social media पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भोपाल पुलिस की सख्ती

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Social media पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भोपाल पुलिस की सख्ती

Police Commissioner हरिनारायण चारी मिश्र ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

BHOPAL. राजधानी भोपाल में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर अब सख्त कार्रवाई होगी। Police Commissioner हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली पोस्ट करने, शेयर करने या लाइक करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के मुताबिक, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, SMS और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई भी व्यक्ति ऐसा उपयोग नहीं करेगा जिससे धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़कें या लोक शांति भंग हो। भड़काऊ संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो शेयर करने या फॉरवर्ड करने पर भी कार्रवाई होगी।

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने ग्रुप में किसी भी आपत्तिजनक या उन्माद फैलाने वाले संदेश को रोकें। ऐसा न करने पर एडमिन भी कार्रवाई के दायरे में आएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय ऐसे संदेश प्रसारित नहीं करेगा जो किसी विशेष समूह या व्यक्ति को हिंसा, घृणा या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उकसाएं या संगठित होने का आह्वान करें। साथ ही, भोपाल के सभी साइबर कैफे संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना वैध पहचान-पत्र देखे कंप्यूटर उपयोग न करने दें।

प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान प्रमाण रजिस्टर में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही कैमरे से रिकॉर्डिंग और फोटो सहेजने की व्यवस्था भी जरूरी होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस आयुक्त श्री मिश्र ने कहा कि “सोशल मीडिया पर अफवाह, घृणा या भ्रम फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जनसुरक्षा और लोकशांति से समझौता नहीं किया जाएगा।”