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म.प्र. स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 (अद्यतन-2014) में कार्यवाही के निर्देश

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भोपाल. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 यथासंशोधित 2014 के उल्लंघन के प्रत्येक प्रकरण में अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। आयोग के सचिव श्री राकेश सिंह ने बताया कि आयोग को प्रतिबंधित 48 घण्टे की अवधि में अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्वाचन अपील संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

सचिव श्री राकेश सिंह ने बताया कि आयोग ने यह निर्देश मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में संशोधन कर धारा-3 में मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि के प्रतिषेध के अंतर्गत दिया है।

उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा-3(1) (ख) के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि- “मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिन्ट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।”