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Bail cancelled : एक करोड़ चौंतीस लाख पचास हजार रुपए की अवैध वसूली मामले में आरोपी बाप-बेटे की जमानत निरस्त!

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Bail cancelled : एक करोड़ चौंतीस लाख पचास हजार रुपए की अवैध वसूली मामले में आरोपी बाप-बेटे की जमानत निरस्त!

जानिए क्या है पूरा मामला?

Ratlam : न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने शहर के दीनदयाल नगर थाना के अपराध क्रमांक 853/2025 में अभियुक्तगण पिता एवं पुत्र अशोक जायसवाल एवं सन्नी जायसवाल द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया की अभियोजन के अनुसार प्रकरण में संगठित डिजिटल ठगी/धोखाधड़ी का गंभीर अपराध सामने आया हैं जिसमें स्वयं को विभिन्न एजेंसियों/अधिकारियों का प्रतिनिधि बताकर पीड़ित शिरीष पुराणिक एवं उसकी पत्नी को भयभीत किया गया तथा बैंक खातों के माध्यम से कुल ₹1,34,50,000/- (एक करोड़ चौंतीस लाख पचास हजार रुपए) की अवैध वसूली की गई।

अपराध में व्हाट्सऐप कॉल, फर्जी दस्तावेज/नोटिस, तथा कई बैंक खातों का दुरुपयोग कर धनराशि स्थानांतरित की गई।

जांच के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि अभियुक्तगण की भूमिका प्रथम दृष्टया गंभीर एवं संगठित प्रकृति की है। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि अपराध की प्रकृति, धनराशि की बड़ी मात्रा, पीड़ितों पर पड़े प्रभाव तथा साक्ष्यों को देखते हुए अभियुक्तों को जमानत दिया जाना न्यायहित में उचित नहीं है।

इसके साथ ही न्यायालय ने केस डायरी एवं उपलब्ध सामग्री का अवलोकन कर अभियोजन के तर्कों से सहमति व्यक्त की तथा यह माना कि अभियुक्तगण को इस चरण पर जमानत दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। परिणामस्वरूप, अभियुक्तों का जमानत आवेदन अस्वीकृत किया गया। अभियोजन यह भी स्पष्ट करता हैं कि प्रकरण में विवेचना सतत प्रगति पर हैं तथा अपराध से अर्जित धन की बरामदगी अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान एवं तकनीकी साक्ष्यों का संकलन विधि अनुसार जारी हैं!