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नए साल पर रात 12 बजे तक ही खुलेंगे बार, आबकारी अमला कराएगा नियमों का पालन

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नए साल पर रात 12 बजे तक ही खुलेंगे बार, आबकारी अमला कराएगा नियमों का पालन

भोपाल : राजधानी में अबकी बार नए साल के जश्न में शराब की पार्टी करने के लिए लाइसेंस और लाउड स्पीकर के नियमों का पालन करना पड़ेगा। जिसके तहत रात 12 बजे तक ही बार खोले जा सकेंगे। होटल या रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग को टीमें नजर रखेंगी। आम लोग नजदीकी थाने या आबकारी अधिकारों को सीधे शिकायत कर सकते हैं।

*आॅनलाइन दिए जा रहे हैं लाइसेंस* 

आबकारी विभाग नए साल पर अस्थायी लाइसेंस दे रहा हैं। यह लाइसेंस आॅनलाइन दिए जा रहे हैं। नए साल के पहले 31 दिसंबर की रात में होटल, बार और रेस्टोरेंट की जांच करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। यह टीमें पूरे शहर में घूमेंगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेंगी। बार रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं, होटल-रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी। इन मौकों पर आबकारी विभाग दो घंटे अतिरिक्त शराब पिलाने के लिए अनुमति भी देगा, जिसके लिए आवेदन करना पड़ेगा।

*कलेक्टर के आदेशों का होगा पालन* 

नए साल का जश्न मनाने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाने पर पाबंदी रहेगी। डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके लिए भोपाल में ध्वनि की सीमा तय की गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत तय आवाज में ही साउंड बजाना अनिवार्य है। इसके लिए टीमें नजर रखेंगी।

पुलिस लागू करेगी धारा-163

नए साल की पूर्व रात में हुड़दंग और बदमाशी रोकने के लिए नगरीय पुलिस ने अभी से तैयारी कर ली है। इसके तहत 31 दिसंबर की शाम से 2 जनवरी की रात 12 बजे तक पार्टी के आयोजन स्थलों पर धारा-163 प्रभावशील रहेगी। इसके तहत आयोजकों को पार्टी की विधिवत अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या भी बतानी होगी। सभी कार्यक्रम एक पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी होना अनिवार्य है। लाइसेंसी हथियार से भी हर्ष फायर करना प्रतिबंधित किया गया है। नववर्ष के उपलक्ष्य में कई व्यावसायिक सरंथानों, होटलों, गार्डनों में सामूहिक रूप से बड़े-बड़े कार्यक्रम व आयोजित किए जाते है।