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Bhojshala Case : भोजशाला मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार!

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Bhojshala Case : भोजशाला मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार!

सभी पक्षकारों को ASI के रिपोर्ट नहीं देने पर अदालत ने नाराजी व्यक्त की!

Indore : धार के विवादस्पद भोजशाला परिसर के मामले में आज सभी पक्षकारों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आज अपना आदेश सुरक्षित रखा। कोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमें वहां के आदेश का इंतजार करना चाहिए। हम इस मामले में जल्द ही आदेश जारी करेंगे। कुछ पक्षकारों ने कोर्ट को बताया कि एएसआई ने अब तक हमें सर्वे रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि आपको स्पष्ट कहा था कि सभी पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी देना है।

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मौलाना कलामुद्ददीन वेलफेयर सोसायटी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ऑनलाइन उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट बहुत विस्तार है। हमें इसका अध्ययन करने के लिए समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इसलिए हाई कोर्ट में सुनवाई चार सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी जाए, ताकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ जाएगा और हम सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन भी कर लेंगे।

स्टे को निरस्त करने की मांग

हिंदू फ्रंट फार जस्टिस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन भी ऑनलाइन उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर 1 अप्रैल 2024 को दिए स्टे को निरस्त करने की मांग की है। इस आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर सुनवाई होने की संभावना है। सुनवाई के दौरान दरगाह की तरफ से उपस्थित हुए वकील ने कहा कि हमें अब तक कापी नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार

एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई उसकी अनुमति के बगैर नहीं की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की भोजशाला को लेकर दो याचिकाएं पहले से पेंडिंग है। अब फैसले से पहले उनके निराकरण की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई उसकी अनुमति के बगैर नहीं की जाएगी। इंदौर हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार है।