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रिश्वतखोर पटवारी को 3 वर्ष के कारावास की सजा, ₹25000 रूपये का अर्थदंड भी

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4 Years Imprisonment

रिश्वतखोर पटवारी को 3 वर्ष के कारावास की सजा, ₹25000 रूपये का अर्थदंड भी

इंदौर: लोकायुक्त पुलिस इंदौर द्वारा वर्ष 2021 में रिश्वत लेते पकड़े गए एक पटवारी को आज न्यायालय द्वारा 3 वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही ₹25000 रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

लोकायुक्त पुलिस इंदौर के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय ने बताया कि अपराध क्रमांक 174 /2021 विरुद्ध चिंताराम पटेल पटवारी हल्का नंबर 50 जमाली कला तहसील पंधाना जिला खंडवा है।

उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री राकेश मौर्य ग्राम जामली कला तहसील पंधाना जिला खंडवा जमीन की बटवारा एवं नामांतरण पावती बनाने की एवज में आरोपी पटवारी चिंता राम पटेल द्वारा10000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही थी जिसकी शिकायत आवेदक पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गई। शिकायत सत्यापन उपरांत सही पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 27/9/ 21 को ₹5000 रूपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

माननीय विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय खंडवा द्वारा आज दिनांक 26/2/ 2026 को आरोपी को धारा 7 (क)पीसी एक्ट में 3 वर्ष के कारावास व ₹25000 रूपये के अर्थदंड दंडित किया गया अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया।