WhatsApp Image 2025 08 07 At 9.31.47 PM
Home न्यूज़ प्रादेशिक

कॉलोनी ले-आउट को स्वीकृति देने पर टीएनसीपी अधिकारी तथा उपयंत्री पर कलेक्टर की कार्रवाई

956
WhatsApp Image 2022 09 24 At 21.35.14 696x522

कॉलोनी ले-आउट को स्वीकृति देने पर टीएनसीपी अधिकारी तथा उपयंत्री पर कलेक्टर की कार्रवाई

भावेश पाटिल और जीएल वर्मा पर हुई कार्रवाई

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

नियमों के विरुद्ध कॉलोनी ले-आउट को अनुमोदन देने पर कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी ने टीएनसीपी अधिकारी तथा आरडीए के उपयंत्री को शोकॉज नोटिस जारी किए हैं।

नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के उपसंचालक जी.एल.वर्मा ने शहर के पर्सपेक्टिव प्लान एरिया में नियमों और कानून कायदों को तांक में रख कर कॉलोनी के लेआउट को अनुमोदन देने पर कलेक्टर द्वारा वर्मा को शोकाज नोटिस जारी किया हैं।
साथ ही रतलाम विकास प्राधिकरण के उपयंत्री भावेश पाटील को भी सुपरविजन कार्य में दोषी पाए जाने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया हैं।अब उपयंत्री पाटिल की विभागीय जांच भी शुरू हो गई हैं।

बता दें कि कि कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा विगत दिनों नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया था जहां से दर्जनों फाइल कलेक्टर अपने साथ ले गए थे।
इन फाइलों को
खंगालने पर अधिकारियों और भूमाफियाओं की करतूत सामने आई हैं। कलेक्टर ने फाइलों के अध्ययन में पाया कि पर्सपेक्टिव प्लान 2020 की स्कीम 01 में शामिल भूमि सर्वे नंबर 736/3 रकबा 2.91 हेक्टेयर पर प्राधिकरण की अनुमति के बगैर और पर्सपेक्टिव प्लान के लिए निर्धारित सामान्य सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए जीआर डेवलपर्स रतलाम को आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु ले-आउट अनुमोदित कर दिया गया था।इस अनियमितता पर कलेक्टर द्वारा संज्ञान लिया गया हैं।अनुमोदित ले-आउट को निरस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है।

अनुमोदित ले-आउट के संदर्भ में नगर निगम रतलाम द्वारा जारी की गई विकास अनुमति भी निरस्त करने के निर्देश निगमायुक्त को दिए गए हैं।कोई और अनियमितता तो नहीं की गई हैं इसकी भी कलेक्टर द्वारा विस्तृत जांच कराई जा रही हैं।

शहर के सुनियोजित विकास के लिए जारी पर्सपेक्टिव प्लान में कोई बाधा नहीं हो,इस दृष्टि से नगर निगम रतलाम,विकास प्राधिकरण,नगर तथा ग्राम निवेश तथा एसडीएम रतलाम को स्थाई रूप से निर्देशित किया गया हैं कि भविष्य में पर्सपेक्टिव प्लान के क्षेत्र में आने वाली भूमि के संबंध में कोई भी अनापत्ति या अनुमति बगैर कलेक्टर अनुमोदन के जारी नहीं की जाए।यदि पर्सपेक्टिव प्लान के आसपास के क्षेत्र में कोई निर्माण अनुमति जारी की जाती हैं।तो इस पर कलेक्टर का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा।सतर्कता तथा सुरक्षा की दृष्टि से आयुक्त नगर निगम,एसडीएम रतलाम को पर्सपेक्टिव प्लान क्षेत्र का भ्रमण कर किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।साथ ही यदि इस क्षेत्र में अन्य कोई अनियमित कार्य चल रहे हैं या स्वीकृत किए गए हैं,तो उन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाएगी।

बता दें कि कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा एक विभाग से दर्जनों फाइलें लेकर जाने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों और भूमाफियाओं के माथे पर पसीना चुहचुहा रहा हैं।
उनकी रातों की नींद हराम हो गई है।