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Contempt Notice from HC : फेसबुक, यूट्यूब, X को हाई कोर्ट से अवमानना नोटिस!

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आदेश के बाद भी आपत्तिजनक पोस्ट नहीं हटाई!

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Contempt Notice from HC : फेसबुक, यूट्यूब, X को हाई कोर्ट से अवमानना नोटिस!

Jabalpur : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब और X (ट्विटर) के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस राजमोहन सिंह की एक पीठ ने चार हफ्ते का समय जवाब के लिए दिया है।

हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध पूर्व विधायक आरडी प्रजापति और अन्य के द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां इंटरनेट मीडिया ने नहीं हटाए हैं। इसे लेकर नरसिंहपुर निवासी रंजीत सिंह पटेल ने अवमानना याचिका के जरिए एक बार पुनः चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल के अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ दुर्भावनावश पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट और खबरें प्रकाशित कराई हैं। प्रजापति ने आचार्य की प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से ऐसा किया है। हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर को पारित आदेश में तत्काल प्रभाव से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने की व्यवस्था दी थी। बावजूद इसके हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया गया।