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हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा डिप्टी कलेक्टर को, जानिए क्या है मामला

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HC Orders in favour of Widow
Jabalpur High Court

हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा डिप्टी कलेक्टर को, जानिए क्या है मामला

भोपाल
आगर मालवा में पदस्थ प्रभारी डिप्टी कलेक्टर सर्वेश यादव को प्रशासकीय आधार पर अलीराजपुर किए गए तबादले को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण लेना पड़ा। हाईकोर्ट के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर उनका तबादला निरस्त हो पाया है।

आगर मालवा में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर सर्वेश कुमार यादव का तबादला अलीराजपुर डिप्टी कलेक्टर के पद पर किया गया था। राज्य शासन का कहना था कि प्रशासकीय आधार पर यह तबादला किया गया है। यादव ने पहले कलेक्टर और सामान्य प्रशासन विभाग से तबादला चिकित्सीय आधार पर निरस्त कराने गुहार लगाई। लेकिन जब शासन नहीं माना तो अगस्त में किए गए तबादले को यादव ने हाईकोर्ट में सितंबर में चुनौती दी। सामान्य प्रशासन विभाग ने विचार करने के बाद यादव का अभ्यावेदन निरस्त कर दिया। यादव ने एक बार फिर रिट याचिका लगाई।

इस बार उच्च न्यायालय ने यादव के अभ्यावेदन पर पुन: विचार करने और निराकरण कराने के निर्देश दिए। इसके बाद आयुक्त उज्जैन संभाग से यादव के संबंध में मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाकर रिपोर्ट ली गई। आयुक्त से प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट पर समग्र विचारोपरांत के बाद यादव का अभ्यावेदन मान्य करते हुए अगस्त में हुए उनके आगर मालवा से अलीराजपुर किए गए तबादले को राज्य शासन ने निरस्त कर दिया है।