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EOW Action: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 226 करोड़ के टेन्डर प्राप्त करने वाली कंपनी के विरूद्ध EOW में FIR दर्ज

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EOW Action: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 226 करोड़ के टेन्डर प्राप्त करने वाली कंपनी के विरूद्ध EOW में FIR दर्ज

कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कूटरचित परफॅामेंस सर्टिफिकेट के आधार पर टेण्डर प्राप्त किये

EOW Action: आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो जबलपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 226 करोड़ के टेन्डर प्राप्त करने वाली कंपनी के विरूद्ध FIR दर्ज की गई है। EOW से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कूटरचित परफॅामेंस सर्टिफिकेट के आधार पर टेण्डर प्राप्त किये।

इस मामले में आरोपीगण:-

(1) कैलाश कुमार शुक्ला, प्रबंध संचालक, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. निवासी-818 हाथीताल कालोनी, जबलपुर ।
(2) सीमा शुक्ला, डायरेक्टर, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. निवासी-818 हाथीताल कालोनी, जबलपुर ।
(3) भानू शुक्ला, डायरेक्टर, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. निवासी-818 हाथीताल कालोनी, जबलपुर ।
अपराध क्रमांक – 156/2025
धारा-34,420, 465 468, 471, 120बी भा.द.वि.

घटना दिनांक -02-03-2017
घटना-स्थल – जबलपुर (म.प्र.)

मामले का पूरा विवरण इस प्रकार है:

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर को यह शिकायत प्राप्त हुई कि कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संचालकगण द्वारा फर्जी परफॅामेंस सर्टिफिकेट लगाकर म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी से ठेके प्राप्त गए हैं।

शिकायत जांच पर पाया गया कि कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. के संचालक] कैलाश कुमार शुक्ला] सीमा शुक्ला एवं भानू शुक्ला द्वारा म.प्र. पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड] शक्ति भवन] रामपुर जबलपुर के टेण्डर क्रमांक-टी.आर.-36/16, टी.आर.-13/20 तथा टी.आर.-35/20को प्राप्त करने हेतु इनॉक्‍सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड नोयडा का दिनांक 2-3-2017 का कूटरचित परफॅामेंस सर्टिफिकेट लगाकर टेण्डर प्राप्त कर लिया गया।

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कपंनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा प्राप्‍त जानकारी के अनुसार इस कंपनी द्वारा हाईटेंशन लाइनों और सब स्‍टेशनों को बनाने का काम किया जाता है। फर्जी परफॅामेंस सर्टिफिकेट का उपयोग करके इस कंपनी ने 220 के.व्‍ही. के सब स्‍टेशनों के टेण्‍डर प्राप्‍त किये।

इस कंपनी द्वारा म.प्र. शासन की म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी, शक्ति भवन, जबलपुर के साथ कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करके धोखाधड़ी की है।

जांच के दौरान इनॉक्‍सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, नोयडा के परफॅामेंस सर्टिफिकेट की नोयडा स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय से जांच कराई गई जिसमें पाया कि जिस परफॅामेंस सर्टिफिकेट के आधार पर कैलाश देवबिल्ड को 220 के.व्ही. के विंड फार्म पूलिंग सब स्टेशन बनाने का ठेका दिया गया है वह परफॅामेंस सर्टिफिकेट इनॉक्‍सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, नोयडा द्वारा जारी नही किया गया है।

उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेज (परफॅामेंस सर्टिफिकेट) का उपयोग करके म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर से ठेके प्राप्त करना प्रमाणित पाये जाने पर अपराध क्रमांक 156/2025 धारा34, 420, 465, 468, 471,120बी, भा.द.वि. का आरोपीगण (1) कैलाश कुमार शुक्लाप्रबंध संचालक] कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. (2) सीमा शुक्ला, डायरेक्टर] कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. (3) भानू शुक्ला] डायरेक्टर] कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. सभी निवासी-818 हाथीताल कालोनी, जबलपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।