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लोकायुक्त पुलिस के एसपी से लेकर आरक्षक तक को देना होगा सम्पत्ति का विवरण 

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लोकायुक्त पुलिस के एसपी से लेकर आरक्षक तक को देना होगा सम्पत्ति का विवरण 

भोपाल: लोकायुक्त पुलिस में अब पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षक तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्तियों का पूरा विवरण डीजी को देना होगा।

लोकायुक्त पुलिस के महानिदेशक योगेश देशमुख ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। यह व्यवस्था प्रदेश की सभी लोकायुक्त इकाइयों में लागू की गई है। आदेश के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों की नवीनतम जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करानी होगी।

यह व्यवस्था संगठन के सभी स्तरों पर लागू होगी। इसके दायरे में एसपी के अलावा डीएसपी, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक तक सभी कर्मचारी शामिल रहेंगे।

अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों में होने वाले बदलाव की जानकारी भी समय-समय पर विभाग को देनी होगी। लोकायुक्त पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार यह व्यवस्था भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा स्थित लोकायुक्त पुलिस इकाइयों में लागू रहेगी। इन सभी इकाइयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

जानकारी के अनुसार संपत्ति विवरण में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का उल्लेख करना होगा। विभागीय स्तर पर इन जानकारियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका परीक्षण किया जा सके।

संपत्ति संबंधी विवरण का नियमित संधारण भी सुनिश्चित किया जाएगा। जरुरत पड़ने पर इनकी जांच भी करवाई जा सकती है।

सूत्रों की मानी जाए तो संपत्ति के विवरण के बाद लोकायुक्त पुलिस में फेरबदल भी हो सकता है। जिनकी संपत्ति को लेकर किसी तरह की आशंका दिखाई देगी ऐसी स्थिति में संबंधित अफसर-कर्मचारी की सेवाएं यहां से वापस कर उन्हें पुलिस महकमें में भेजा जा सकता है। जून के महीने में ही सभी को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा।