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केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में जीरो बैलेंस सबसिडी एकाउंट खोलने फायनेंस की अनुमति जरुरी नहीं

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केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में जीरो बैलेंस सबसिडी एकाउंट खोलने फायनेंस की अनुमति जरुरी नहीं

भोपाल: मध्यप्रदेश में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन के लिए इम्पलीमेंटिंग एजेंसी को जीरो बैलेंस सबसिडी एकाउंट खोलने के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरुरी नहीं होगी।

संचालक बजट और अपर सचिव वित्त आईरीन सिंथिया ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों तथा विभागाध्यक्ष बजट नियंत्रण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है। 31 जुलाई 2021 के पश्चात केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए एसएनए और आईएएस के बैंक खाते खोले जाने हेतु वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इास विषय में वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र प्रवर्तित योजना की संबंधित स्टेट नोडल एजेंसी (एसएनए) द्वारा उनके अंतर्गत आने वाली इंपलीमेंटिंग एजेंसीज के जीरो बैलेंस सबसिडी एकाउंट खोले जाने हेतु वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने की शर्त में शिथिलता प्रदान की जाती है। एसएन के बैंक एकाउंट खोले जाने हेतु वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। इस निर्णय के बाद इंम्लीमेंटेशन एजेंसी तेजी से काम कर सकेगी और अनुमति लेने में लगने वाला समय बच सकेगा। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।