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Fraud: Seoni में मेडिकल कॉलेज के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी: EOW ने अंकुर अग्रवाल के खिलाफ दर्ज किया मामला

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Fraud: Seoni में मेडिकल कॉलेज के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी: EOW ने अंकुर अग्रवाल के खिलाफ दर्ज किया मामला

Seoni: आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने सिवनी जिले में Government Medical College, Seoni (GMC Seoni) के नाम और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले स्पर्श अग्रवाल उर्फ अंकुर अग्रवाल के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने कॉलेज में दुकानों की नीलामी और विद्यार्थियों की मेस में सप्लाई दिलाने का झूठा भरोसा देकर दो व्यक्तियों से कुल ₹4 करोड़ 66 लाख 68 हजार रुपये की राशि धोखाधड़ीपूर्वक प्राप्त की।

▪️शिकायत और प्रारंभिक जांच

ईओडब्ल्यू को 25 सितंबर 2025 को सिवनी निवासी सुयश अग्रवाल और राम कुमार सुहाने ने अलग-अलग शिकायतें दीं। आरोप था कि आरोपी ने GMC Seoni के नाम पर दुकानों की नीलामी और मेस सप्लाई का झूठा भरोसा देकर करोड़ों रुपये ठगे।

जांच में यह सामने आया कि आरोपी पहले से शिकायतकर्ताओं से परिचित था। उसने खुद को GMC Seoni से अधिकृत व्यक्ति बताया और दावा किया कि कॉलेज प्रशासन और डीन से उसकी पहचान है।

▪️राशि का विवरण

आरोपी ने शिकायतकर्ता सुयश अग्रवाल से दुकानों की नीलामी के नाम पर ₹4,21,65,000/- और राम कुमार सुहाने से विद्यार्थियों की मेस में नियमित सप्लाई और सुरक्षा निधि के नाम पर ₹45,03,000/- की राशि प्राप्त की। कुल धोखाधड़ी की राशि ₹4,66,68,000/- है।

▪️आरोपी की शरारत

जांच में पाया गया कि आरोपी ने “G.M.C. Seoni” नाम से HDFC बैंक, सिवनी शाखा में एक चालू खाता खुलवाया, जो वास्तविक GMC Seoni का आधिकारिक खाता नहीं था। शिकायतकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि को आरोपी ने अपने निजी बैंक खातों (HDFC और IDFC बैंक) में स्थानांतरित कर दिया और शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (Zerodha App) के माध्यम से खर्च कर दिया।

▪️कॉलेज की वास्तविक स्थिति

Government Medical College, Seoni वर्ष 2024 से संचालित है। कॉलेज में दुकानों की नीलामी और मेस संचालन की कोई आधिकारिक निविदा या टेंडर प्रक्रिया नहीं होती है। मेस संचालन विद्यार्थियों द्वारा सहकारी प्रणाली के तहत किया जाता है। कॉलेज प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को मेस, दुकानों या कैंटीन संचालन के लिए अधिकृत नहीं किया गया था।

▪️कानूनी कार्रवाई

विस्तृत जांच और तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर ईओडब्ल्यू ने आरोपी स्पर्श अग्रवाल उर्फ अंकुर अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 338 (मूल्यवान संपत्ति के संबंध में कूटरचना), 336(3) (दस्तावेजों की कूटरचना) तथा 340(2) (कूटरचित दस्तावेजों का असल उपयोग) के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण में आगे की विवेचना और वैधानिक कार्यवाही जारी है।