WhatsApp Image 2025 08 07 At 9.31.47 PM
Home न्यूज़ प्रादेशिक

Illegal Colony Stall Closed : मालवा उत्सव में लगा अवैध कॉलोनी का स्टॉल, नहीं थी ‘रेरा’ की अनुमति, कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही!

तहसीलदार और पटवारी ने ग्राहक बनकर पूरी जानकारी ली और 'दिव्य वसुधा ग्रुप' का स्टॉल बंद कराया!

1215

Illegal Colony Stall Closed : मालवा उत्सव में लगा अवैध कॉलोनी का स्टॉल, नहीं थी ‘रेरा’ की अनुमति, कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही!

Indore : अवैध कॉलोनियों के प्लॉट बिना अनुमति डायरी पर बेचकर लोगों को लुभावने वादे कर फंसाने की कार्यवाही के चलते शुक्रवार 14 जून को लालबाग में चल रहे मालवा उत्सव मेले में ‘दिव्य वसुधा ग्रुप’ का स्टॉल बंद कराया गया। तहसीलदार ने ग्राहक बनकर स्टॉल पर जाकर पूरी जानकारी ली। इस ग्रुप के पास कॉलोनी विकसित करने के लिए ‘रेरा’ की अनुमति नहीं थी। फिर भी वे बिना ‘रेरा’ पंजीयन के प्लॉट की बुकिंग कर रहे थे। तहसीलदार ने कॉलोनी सेल को रिपोर्ट दी। इसके बाद कलेक्टर के आदेश पर स्टॉल को बंद कराया गया। अब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वसुधा ग्रुप को कॉलोनी सेल नोटिस भेजेगा।

जानकारी मिली थी कि मालवा उत्सव में बिना ‘रेरा’ पंजीयन के एक ग्रुप भूखंडों का विक्रय कर रहा है। इस शिकायत पर राऊ तहसीलदार नारायण नांदेडा व राऊ पटवारी दामोदर शर्मा को मौके पर जांच के लिए ग्राहक बनाकर भेजा गया। मौके पर तहसीलदार राऊ ने ग्राहक बनकर पूछताछ की, तो पाया कि मेले के एक काउंटर पर दिव्य वसुधा ग्रुप द्वारा ग्राम पालिया तहसील हातोद में उनके निर्माणाधीन आवासीय प्रोजेक्ट ‘तुलसी एवेन्यू’ के भूखंडों की बिक्री प्री लांचिंग के रूप में डायरी पर बिना रेरा पंजीयन और बिना सक्षम अनुमतियों के किया जा रहा था।

IMG 20240614 WA0130

तहसीलदार व पटवारी इस काउंटर पर ग्राहक बनकर पहुंचे तो काउंटर प्रभारी पवन दांगी ने बताया कि इस आवासीय कॉलोनी में आप 51000 रू में अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। पवन दांगी ने बताया कि इस आवासीय कॉलोनी का अभी ‘रेरा’ में पंजीयन नहीं हुआ है। मौके पर तहसीलदार द्वारा पंचनामा बनाकर ग्रुप के विक्रय ब्रोशर व ‘दिव्या वसुधा ग्रुप’ के प्रिंटेड कैरी बैग जब्त किए गए। मौके पर तहसीलदार ने इस प्लॉट विक्रय काउंटर को बंद करवाया। मौके पर इस काउंटर पर पवन दांगी, आलोक सिंह व प्रियंका ताकोले आदि कर्मचारी भूखंडों का विक्रय करते हुए पाए गए।

कार्यवाही होते देखकर काउंटर के कई कर्मचारी मौके से गायब हो गए। इन सभी के ख़िलाफ़ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा ‘रेरा’ अधिनियम 2016 के तहत भी सुसंगत धाराओं में कार्यवाही कार्यवाही की जावेगी। प्री लांचिंग कॉलोनी की अनुमति पर रोक लगाने एवं विस्तृत जाँच करने की कार्यवाही की जाएगी।