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Illegal Property of Drug Smugglers Confiscated : 3 ड्रग्स तस्करों की ₹56.69 लाख की अवैध संपत्ति जब्त करने की शुरुआत!

देखिए, इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने क्या बताया, MP में पहली बार 107-BNSS के तहत कार्रवाई!

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Illegal Property of Drug Smugglers Confiscated : 3 ड्रग्स तस्करों की ₹56.69 लाख की अवैध संपत्ति जब्त करने की शुरुआत!

Indore : पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार प्रदेश में 107-बीएनएसएस के तहत आरोपियों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। तीन कुख्यात ड्रग्स तस्करों की ₹56.69 लाख की संपत्ति की इन्वेंटरी तैयार कर ली गई। इंदौर पुलिस काफी समय से नशे के खिलाफ ‘ऑपरेशन प्रहार’ चलाकर अब तक सैकड़ों तस्करों एवं नशाखोरों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा चुकी हैl इस क्रम में इंदौर पुलिस ने नशे के 10 तस्करों की संपत्ति राजसात करना शुरू किया।

पहली कार्रवाई में भोपाल निवासी आरोपी आकाश जैन की 21 लाख रुपए की संपत्ति की सूची बनाई गई, जिसमें फ्लैट, दुकानें, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं। दूसरी कार्रवाई इंदौर के समीर उर्फ सैंडी अंसारी के खिलाफ हुई, जिसकी ₹26.52 लाख की संपत्ति जब्त की गई। तीसरी कार्रवाई धार के मोहसिन उर्फ छिपा मंसूरी के खिलाफ की गई। उसकी ₹9.17 लाख की संपत्ति की इन्वेंटरी बनाई गई। तीनों आरोपियों से पहले ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। न्यायालय से अनुमति लेकर आरोपियों के घरों की तलाशी ली गई और इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

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मध्य प्रदेश का इस तरह का यह पहला मामला 

इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संभवतः मध्य प्रदेश का यह पहला मामला होगा, जहां ड्रग तस्करों की संपत्ति राजसात की गई। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ड्रग्स तस्करों की संपत्ति राजसात करने की कार्रवाई की। पुलिस ने बीते दिनों पकड़े गए तस्करों आकाश, समीर एवं मोहसिन तीनों की लगभग ₹70 लाख की संपत्ति पुलिस जब्त की, जिसका प्रकरण बनाकर पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय की तरफ से तस्करों के परिजनों को 15 दिन की समय अवधि दी गई है। अगर उक्त समय अवधि में उनके परिजनों द्वारा सबूत के साथ यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि उक्त संपत्ति ड्रग्स तस्करी के पैसों से नहीं खरीदी गई, तो न्यायालय द्वारा उनकी संपत्ति वापस कर दी जाएगी अन्यथा उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।