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Instructions Regarding Schools : बिना मान्यता का कोई स्कूल मिला तो DEO के खिलाफ कार्रवाई!

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा- निर्देश और जानकारी मांगी! 

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Instructions Regarding Schools : बिना मान्यता का कोई स्कूल मिला तो DEO के खिलाफ कार्रवाई!

Bhopal : स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मॉनिटरिंग प्रारंभ की है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की मान्यता से लेकर तीन सत्रों की रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं बिना मान्यता के प्रवेश देने वाले स्कूल को बंद कर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

नया शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मान्यता को लेकर कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत जिन स्कूलों की मान्यता 2023-24 को समाप्त हो रही है, उन स्कूलों द्वारा 2024- 25 में मान्यता नवीनीकरण कर दिया गया है। इसका प्रमाण संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालकों को लोक शिक्षण संचालनालय को देना होगा। यह जानकारी भी देना होगी कि उनके जिले में अब कोई भी स्कूल 2024-25 से मान्यता नवीनीकरण करने के लिए शेष नहीं है।

स्कूलों की मान्यता के संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने सभी डीईओ को निर्देश दिए हैं कि वे यह रिपोर्ट भी दें कि उनके जिले में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, जिसकी मान्यता 2021-22 और 2022 23 में समाप्त हो चुकी है। उनके द्वारा पिछले वर्ष यानी 2023-24 के लिए आवेदन नहीं किया गया था।

तुरंत बंद करवाएंगे स्कूल

लोक शिक्षण आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसे स्कूल पाए जाते हैं, जिन्होंने बिना मान्यता के प्रवेश दे दिया है तो डीईओ दंडात्मक कार्रवाई कर तुरंत बंद कराएंगे। इसी के साथ जिन स्कूलों ने अपग्रेडेशन के लिए आवेदन किया था और वे किसी कारण से अपग्रेड नहीं हो सके तो यह जांच की जाएगी कि उन्हें किस कक्षा तक मान्यता है, उसके अलावा तो कक्षाएं संचालित नहीं कर रहे।