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No Relief from High Court : अक्षय बम को अभी हाई कोर्ट से राहत नहीं, अब 29 सुनवाई!

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No Relief from High Court : अक्षय बम को अभी हाई कोर्ट से राहत नहीं, अब 29 सुनवाई!

आज ऑनलाइन सुनवाई हुई, आरोपी अभी फरार!

Indore : कांग्रेस से भाजपा में आए फरार नेता अक्षय कांति बम को आज भी हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई हुई, जो आगे बढ़ा दी गई, अब नई तारीख 29 मई तय की गई है। एक अन्य कोर्ट में धारा 307 लगाने के खिलाफ अक्षय द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर भी सुनवाई होना है।

17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई से गैरहाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसी मामले में अक्षय बम ने दो अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। हाई कोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत मांगी थी जबकि ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। दोनों में सुनवाई के लिए 24 मई तय हुई थी। अग्रिम जमानत याचिका पर तारीख बढ़ गई है।

धारा 307 लगाए जाने के बाद अक्षय ने इंदौर सेशन कोर्ट में भी अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था जो खारिज हो चुका है। उसी के बाद हाई कोर्ट का रूख किया था, वहां दूसरी बार सुनवाई आगे बढ़ गई है। अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

खजराना के जमीन विवाद में फायरिंग का आरोप

2007 के जमीन विवाद से जुड़े मामले के फरियादी युनूस पटेल के खेत पर विवाद हुआ था। इसमें फायरिंग, बलवा आदि के आरोप थे। पुलिस ने सिर्फ हमला, मारपीट और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप हैं कि यूनुस पर गोली भी चलाई गई, लेकिन खजराना पुलिस ने एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी। इसके खिलाफ युनूस ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था। पिछले महीने 24 अप्रैल को फरियादी की गुहार पर आरोपी अक्षय बम, उनके पिता कांति व अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 307 यानी प्राणघातक हमले की धारा बढ़ा दी गई और 10 मई को पेश होने के आदेश दिए थे।