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अब पांच करोड़ की बिक्री पर जारी करना होगा ई इनवाईस

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अब पांच करोड़ की बिक्री पर जारी करना होगा ई इनवाईस

भोपाल:मध्यप्रदेश में अगस्त 2023 से पांच करोड़ से अधिक की बिक्री पर व्यापारियों को ई इनवाईस जारी करना होगा।इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम के तहत परिषद की सिफारिशों पर संशोधन कर दिया है।
इसके पहले अभी तक दस करोड़ से अधिक की बिक्री पर ई इनवाईस जारी करना पड़ता था अब पांच करोड़ से अधिक की बिक्री पर ही ई इनवाईस जारी करना होगा। यह आदेश एक अगस्त 2013 से प्रभावी होगा।

एक अन्य आदेश में वाणिज्य कर विभाग ने जीटीए में नया व्यापार शुरु करने पर उस वर्ष में निर्धारित पंजीकरण की थ्रेशोल्ड सीमा पार होंने पर उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जीएसटी पंजीकरण के आवेदन किए जाने की तारीख से पँतालिस दिन पूरे हो जाने के पहले या ऐसे पंजीकरण के हो जाने की तारीख से एक माह की अवधि पूर्ण हो जाने के पहले दोनो में से जो भी बाद में हो अनुबंध व्ही में इस प्रकार की घोषणा की जा सकेगी। यह अधिसूचना अब 9 मई से प्रभावी मानी जाएगी। इसवके लिए वित्तीय वर्ष में यह विकल्प अब 31 मई 2023 को या उसके पहले अपनाया जा सकेगा।