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अब NGO को अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन जरुरी

हितग्राही और कर्मचारियों की सही जानकारी दर्ज करने के निर्देश

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अब NGO को अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन जरुरी

भोपाल: मध्यप्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी शासकीय और विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं, एनजीओ और डीडीआरसी के अनुदान प्रस्ताव ऑनलाईन ही लिए जाएंगे। इसलिए विभाग की पोर्टल पर संस्था में कार्यरत कर्मचारियों और हितग्राहियों की सही जानकारी दर्ज करने के निर्देश आयुक्त सोनाली वायंकरणकर ने दिए है।

आयुक्त ने सभी कलेक्टरों, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त संचालक और उप संचालकों को निर्देशित किया है कि विभागीय पोर्टल पर एमपीएसईडीसी द्वारा विकसित प्रणाली पर संस्थाओं को अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए संस्था में कार्यरत कर्मचारियों और हितग्राहियों की पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर अनुदान राशि की गणना प्रणाली द्वारा की जाएगी। अत: यह आवश्यक है कि पोर्टल पर संस्था में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की जानकारी सही दर्ज हो व हितग्राहियों की जानकारी सही दर्ज हो।

उन्होंने कहा है कि संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि यदि संस्था में निवासरत किसी हितग्राही द्वारा संस्था को छोड़ दिया गया है अथवा वर्तमान में संस्था में निवासरत नहीं है तो उसे पोर्टल से कारण सहित हटा दिया जाए और माह में यदि किसी नवीन हितग्राही द्वारा संस्था में प्रवेश लिया गया है तो उस हितग्राही की जानकारी को पोर्टल पर दर्ज किया जाए। इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए सभी शासकीय और विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में कार्यवाही कराने के निर्देश उन्होंने दिए है। विभाग ने सहायता हेतु यूजर मैन्युअल विभागीय पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया है पोर्टल पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होंने अथवा सुधार हेतु संचालनालय से मदद ली जा सकेगी।