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Petition to Remove Kejriwal Rejected : केजरीवाल को पद से हटाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज!

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Petition to Remove Kejriwal Rejected

Petition to Remove Kejriwal Rejected : केजरीवाल को पद से हटाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज!

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘यह देखना एलजी का अधिकार, कोर्ट यह आदेश नहीं दे सकता!

New Delhi : अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता का कहना था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते पद नहीं छोड़ रहे हैं। केजरीवाल के जेल में रहने से कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखना एलजी (लेफ्टिनेंट गवर्नर) के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट किसी को पद से हटाने का आदेश नहीं दे सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह औचित्य का विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका कोर्ट में दायर की गई थी।
कोर्ट ने यह याचिका ऐसे समय खारिज की है जब अरविंद केजरीवाल को हाल ही में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। वैसे कई बार खुद केजरीवाल और ‘आप’ के अन्य नेता कह चुके हैं कि वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे।

बीजेपी सरकार नहीं गिरा सकी
अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटने के बाद रविवार को कहा था कि बीजेपी मेरा इस्तीफा दिल्ली में सरकार गिराने के लिए चाहती थी। लेकिन, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उन्होंने इस दौरान दावा करते हुए कहा कि ‘वे दिल्ली की सरकार को नहीं गिरा सके। वे हमारे विधायकों को नहीं तोड़ सके। वे पंजाब की सरकार को खरोंच तक नहीं पहुंचा सके. पूरी योजना विफल हो गई।