WhatsApp Image 2025 08 07 At 9.31.47 PM
Home न्यूज़ प्रादेशिक

Police Citizen Portal: भोपाल जिले में धारा -163 लागू – 17 अगस्त 2024 से आगामी 2 माह तक आदेश जारी

974
WhatsApp Image 2024 08 21 At 18.55.55

Police Citizen Portal: भोपाल जिले में धारा -163 लागू – 17 अगस्त 2024 से आगामी 2 माह तक आदेश जारी

किरायेदार अथवा पेइंग गेस्ट जानकारी भरकर मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे

भोपाल: भोपाल शहर की कानून एवं व्यवस्था एवं यहां स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण लोक संपत्तियों तथा मानव जीवन को किसी भी प्रकार से कोई खतरा न हो, इसको रोकने के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना प्रासंगिक है।

पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायणाचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल में 17 अगस्त 2024 से आगामी दो माह तक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशानुसार कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंग गेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देगे।

2.पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर में संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देगे।

3. किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देंगे।

4 होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट के प्रबंधक, मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें एवं इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाए उस अनुसार देगे।

5 छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देगे।

6.ठेकेदार / भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर / कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देगे।

7.कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक कर लेवें इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करेंगें एवं आवश्यक पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिया जाए।

चूंकि यह आदेश भोपाल शहर में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह भी आदेशित किया गया है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से भोपाल शहरीय सीमा क्षेत्रों में दी जाए तथा आदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर, नगर निगम कार्यालय, पुलिस थाना एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा की जाए।