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Hearing on Paid News Adjourned : पेड न्यूज़ मामले में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली!

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(Harsh firing)

Hearing on Paid News Adjourned : पेड न्यूज़ मामले में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली!

New Delhi : शिवराज सिंह सरकार में गृह मंत्री और दतिया से विधायक डॉ नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई फिर टल गई। अब एक दो दिन में सुनवाई की नई तारीख तय होगी। जिस बेंच में इस केस की सुनवाई होना थी, उन जजों के उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई फिर टल गई।

इससे पहले बीते बुधवार को इस मामले की सुनवाई होना थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट में दूसरे मामलों की बहस लंबी चलने के कारण सुनवाई टाल दी गई थी। आज इस मामले में दोपहर भोजन अवकाश के पहले ही सुनवाई की संभावना है। इससे पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। इसके बाद अगली तारीख 12 अप्रैल की तारीख तय की गई थी।

तीन साल तक चुनाव के अयोग्य ठहराया
भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले को लेकर डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी।

शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने तुरंत सुनवाई की अपील दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 फरवरी 2023 को सभी पक्षों की सहमति से 2 मार्च को पेड न्यूज केस में सुनवाई की तारीख दी गई, लेकिन 2 मार्च को सुनवाई टलने के बाद 12 अप्रैल की तारीख तय की गई। इसके बाद 19 अप्रैल की तारीख तय की गई थी, पर आज भी सुनवाई नहीं हो सकी।