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Gambling Act Will be Amended: सरकार जुआ एक्ट में बदलाव करेगी

ऑनलाइन गेम नियंत्रित होगा चिटफंड की कार्रवाइयां रोकी जाएगी!

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Gambling Act Will be Amended: सरकार जुआ एक्ट में बदलाव करेगी

मुख्यमंत्री शिवराज ने आज प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए। मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध, नक्सलवाद और PFI से निपटने दिए निर्देश दिए। इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टा और जुआ खेलने वालों पर नकेल कसने के भी निर्देश दिए। पिछले साल सितम्बर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस तरह के मामलों में 3 महीने में नया कानून लाने की बात कही थी। 

जुआ-सट्टा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सिंह ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही जुआ एक्ट में संशोधन किया जाएगा। इसके दायरे में ऑनलाइन गैंबलिंग को भी लाया जाएगा। इसे लेकर जल्द ही कानून बनाया जाएगा। चिटफंड कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए भी नया कानून बनेगा। इस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव (गृह) डॉ राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना मौजूद थे। जबकि, आईजी, डीआईजी सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी वर्चुअल जुड़े थे।
प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने के लिए पब्लिक गैंबलिंग (जुआ) एक्ट का दायरा बढ़ाने जा रही है। जिन राज्यों में इस तरह के कानून लागू हैं, वहां से इस बारे में जानकारी मंगाई जा रही है और 3 महीने में नया कानून लागू किया जाएगा। इस नए कानून को बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।

चिटफंड सेल गठित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय स्तर पर चिटफंड सेल गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। जो नियमित रूप से धोखाधड़ी करने वाले मामलों की निगरानी करेगी। यह सेल यह भी देखेगी कि जिन लोगों के चिटफंड कारोबारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है, उन्हें राशि वापस मिल भी रही है या नहीं। मिली है, तो अब तक कितनी मिल चुकी है।

कट्टरता का पाठ पढ़ाने वालों पर कार्रवाई हो  
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि अवैध मदरसे और ऐसे संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जाएगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पुलिस अधिकारियों से कहा कि अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब न बिके इस पर सतत नजर रखें और कार्रवाई करें, ऐसे स्थानों को ध्वस्त करें। ‘पेसा एक्ट’ में पुलिस के पक्ष को अच्छे से देख लें और रिव्यू कर लें। सायबर अपराध पर निरंतर कार्रवाई करें। तकनीक का इस्तेमाल करें।