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Gyanvapi Masjid : 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक लगाई!

वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष अब हाईकोर्ट जाएगा!

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Gyanvapi Masjid : 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक लगाई!

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगा दी। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का मौका दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया।

अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया। हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। उन्होंने कहा, आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए।

सीजेआई ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा। इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी।

अहमदी ने पीठ से कहा, हमने सर्वे के लिए दो-तीन रुकने का अनुरोध किया था लेकिन वे नहीं रुके। हमारा मानना यह है कि अभी वैज्ञानिक सर्वे का समय नहीं आया है। पहले केस को मेरिट पर देखना चाहिए। अहमदी ने कहा, पश्चिमी दीवार पर खुदाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैंने निर्देश लिया है। वहां कोई ईंट भी नहीं सरकाई गई। मेहता ने कहा कि एक सप्ताह तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तब तक ये हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अहमदी ने जोर देकर सर्वे रोकने की मांग की।