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NSA Power: MP में सभी कलेक्टरों को मार्च तक NSA के पावर

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NSA Power: MP में सभी कलेक्टरों को मार्च तक NSA के पावर

भोपाल: गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मिली है कि राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्व सक्रिय है। इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कार्यवाही करने के अधिकार दे दिये है।

राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि मध्यप्रदेश में कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक स्वास्थ्य तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय रहने की संभावना है। राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों मं विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि सभी जिला दंडाधिकारियों को एनएसए के तहत अधिकृत किया जाना आवश्यक है।

सभी कलेक्टरों को उनके जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर एक जनवरी से 31 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य की सुरक्षा के प्रति सक्रिय रहने वाले तत्वों को जेल में बंद रखने के निर्देश जारी करने के अधिकार दिए गए है।