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Dismissed from Government Service : प्राथमिक शिक्षक परमार शासकीय सेवा से बर्खास्त!

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Dismissed from Government Service : प्राथमिक शिक्षक परमार शासकीय सेवा से बर्खास्त!

जानिए क्या है पूरा मामला?

Ratlam : जिले के ग्राम आमलीघाटा स्थित प्राथमिक विद्यालय में संकुल केन्द्र शासकीय हाई स्कूल उमर में पदस्थ शिक्षक इश्वर लाल परमार को प्राथमिक शिक्षक (निलम्बित) न्यायालय एकाग्र चतुर्वेदी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना जिला (रतलाम) द्वारा न्यायालय अपराधिक प्रकरण क्रमांक एससीएनआईए 17/22 निर्णय 3- सितम्बर-2024 धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम 1881 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित किए जाने के साथ दोषसिद्ध होने से सामान्य कारावास एवं 2,56,500 (दो लाख छप्पन हजार पाच सौ) के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

न्यायालय से दोषसिद्ध होने की स्थिति में ईश्वर लाल परमार, प्राथमिक शिक्षक (निलम्बित) का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम(1) एवं (3) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10(नौ) के तहत कलेक्टर राजेश बाथम ने शिक्षक इईश्वर लाल परमार को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया हैं!