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अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

Big Action of Excise Department: इंदौर-उज्जैन हाईवे स्थित होटल से 13 पेटी बीयर एवं विदेशी मदिरा जप्त, होटल संचालक गिरफ्तार आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज

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अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

उज्जैन। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशन एवं प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त सुश्री निधि जैन के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में गत दिवस आबकारी वृत्त क्रमांक-6 के आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रतीक गुप्ता को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि इंदौर-उज्जैन हाईवे स्थित होटल में अवैध रूप से मदिरा संग्रहित कर विक्रय की जा रही है। सूचना के आधार पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश रंदा के नेतृत्व में आबकारी दल द्वारा होटल पर दबिश दी गई।
तलाशी के दौरान होटल परिसर से बीयर की 11 पेटी (132 बोतलें) बरामद हुईं। इसके अतिरिक्त बीयर की 1 पेटी (24 केन) तथा विदेशी मदिरा (व्हिस्की) की 1 पेटी भी जप्त की गई। जप्त मदिरा की कुल मात्रा 106.8 बल्क लीटर पाई गई।
मौके पर उपस्थित होटल संचालक के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण विवेचनाधीन है।
उक्त कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रतीक गुप्ता द्वारा संपादित की गई। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री विजय मेढ़ा, आरक्षक महेश कछवाए, जगदीश रेशमिया, रोहित लोहारिया, शिवानी जारवाल एवं निशा अमलावतिया उपस्थित रहे।
आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।