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Banks Should Return Confiscated Houses : लोन नहीं चुकाने पर बैंक मकान जब्त नहीं कर सकती, हाईकोर्ट का फैसला!

मकान लौटाना होगा, जिम्मेदार अधिकारियों पर क्रिमिनल कार्रवाई करने के निर्देश! 

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Banks Should Return Confiscated Houses : लोन नहीं चुकाने पर बैंक मकान जब्त नहीं कर सकती, हाईकोर्ट का फैसला!

 

Indore : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ ने निजी बैंक द्वारा एसडीएम कोर्ट के आदेश पर मकानों की जब्ती पर बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने एक निजी बैंक को लोन न चुकाने पर जब्त किए मकान को वापस लौटाने का कहा है। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर क्रिमिनल एक्शन लेने के निर्देश भी दिए।

देपालपुर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने एयू हाउसिंग फाइनेंस बैंक से प्लॉट खरीदने के लिए लोन लिया था। लेकिन कुछ किस्तों का भुगतान नहीं हो पाया। इस पर बैंक ने एसडीएम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया और प्लॉट की कुर्की का आदेश जारी करवाया। एसडीएम कोर्ट से प्लॉट कुर्की का आदेश लेने के बाद जब्ती के लिए पहुंचे पटवारी और बैंक अधिकारियों ने प्लॉट के बजाए मकान पर कब्जा कर लिया। न केवल मकान जब्त किया, बल्कि घर में मौजूद पीड़ित की 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी को भी घर से बाहर निकाल दिया। घर में रखा सामान भी निकालने की अनुमति नहीं दी गई और मकान पर ताला डाल दिया।

हाई कोर्ट में लगाई याचिका इसके बाद पीड़ित ने इस मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विवेक रूसिया ने कहा कि, गलत तरीके से जब्त किए गए मकान को तुरंत लौटाने और इस कृत्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।