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Cheque Bounce : Court ने ब्याज सहित राशि और एक साल की सजा सुनाई

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Cheque Bounce : Court ने ब्याज सहित राशि और एक साल की सजा सुनाई

*मनावर से स्वप्निल शर्मा की रिपोर्ट*

Manawar (Dhar) : कुक्षी कोर्ट ने एक बड़ी राशि का चेक बाउंस होने पर आरोपी को ब्याज सहित राशि चुकाने और एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

Cheque Bounce
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घटना के मुताबिक, मनावर के नजदीक सिरसी गांव के बलराम पाटीदार ने विमल कुमार पिता खेमराज बरफ़ा से 8 लाख रुपए उधार लिए थे। उधार के लाख रुपए चुकाने के लिए 15 अप्रैल 2019 को ICICI बैंक का जो चेक दिया वो बैंक में अनारद (Bouns) हो गया। इस पर विमल बरफ़ा ने कुक्षी अदालत में आरोपी बलराम पाटीदार के खिलाफ मामला दायर किया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को उधार लिए 10 लाख 45 हज़ार रुपए ब्याज सहित चुकाने के अलावा एक साल के कारावास की सजा सुनाई।

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मामले पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश (प्रथम श्रेणी) पन्ना नागेश द्वारा 12 अक्टूबर 2021 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई। फरियादी की तरफ से एडवोकेट कांतिलाल काग ने पैरवी की।