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Dispute between IAS & IPS : दो महिला IAS और IPS अधिकारियों में विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त!

SC ने कहा 'दो अफसर इस तरह से लड़ेंगे तो फिर प्रशासनिक काम का क्या होगा!'

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Dispute between IAS & IPS : दो महिला IAS और IPS अधिकारियों में विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त!

New Delhi : कर्नाटक की दो महिला अधिकारियों के बीच चल रही जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इनमें एक महिला अधिकारी आईपीएस और दूसरी आईएएस। दोनों महिला अधिकारियों के बीच सोशल मीडिया पर लम्बा विवाद हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो अदालत ने सख्त रवैया अपनाया। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अगर IAS और IPS ऑफिसर इस तरह से लड़ेंगे तो फिर प्रशासनिक काम का क्या होगा!

सुप्रीम कोर्ट ने IPS अधिकारी डी रूपा से कहा कि वे तमाम सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करें जो उन्होंने IAS अधिकारी रोहिणी सिंदूरी के खिलाफ पोस्ट की हैं। साथ ही एक पोस्ट करके बताएं कि वे आपत्तिजनक पोस्ट हटाने जा रही हैं। इस बारे में शुक्रवार तक हलफनामा भी पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने विवाद आपसी बातचीत से हल न होने पर निराशा जताई।

सुप्रीम कोर्ट में IPS अधिकारी रूपा ने अर्जी दाखिल कर उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल मानहानि के केस को खारिज करने की गुहार लगाई है। IAS अधिकारी रोहिणी ने मानहानि की शिकायत की थी। दोनों ही कर्नाटक में अधिकारी हैं। IPS रूपा ने IAS रोहिणी से संबंधित कई पोस्ट करके करप्शन का आरोप लगाया। सोशल मीडिया की पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए रोहिणी की और से ऐतराज जताया गया। उन्होंने IPS रूपा के खिलाफ मानहानि की शिकायत की। इस केस को निरस्त करने के लिए आईपीएस रूपा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।

इस दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों से कहा था कि वह आपसी रजामंदी से मिलकर मामले को सुलझाएं। लेकिन, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुआई वाली बेंच को बताया गया कि दोनों के बीच मामला नहीं सुलझाया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अगर आईएएस और आईपीएस इस तरह लड़ेंगे तो प्रशासनिक काम कैसे होगा? अब हम केस की मेरिट पर सुनवाई करेंगे।

कैसे शुरू हुआ विवाद

दोनों अधिकारियों के बीच विवाद 19 फरवरी को शुरू हुआ था, जब रूपा ने सिंधुरी के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित 19 आरोप लगाए थे। अगले दिन, उन्होंने आईएएस अधिकारी की कई तस्वीरें साझा कीं। एक दिन बाद रूपा ने फेसबुक पर आरोप लगाया कि सिंधुरी ने आपत्तिजनक तस्वीरें साझा की थीं। उन्होंने सिंधुड़ी के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग करते हुए राज्य के मुख्य सचिव से भी शिकायत की। पीठ ने कहा कि वह रूपा द्वारा दायर याचिका की जांच करेगी और उसे 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को कहा गया है।

आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटाएं

IPS रूपा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 24 घंटे के भीतर IAS रोहिणी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म से हटाएं। हम इस विवाद का अंत चाहते है। आप दोनों इस बात को समझें कि यहां इमोशन से मामला नहीं चलता है। 10-15 साल जब मामला चलेगा तब आपको खुद लगेगा कि आपने कितना वक्त बर्बाद किया और इसके लिए आप खुद को ही दोष देंगे। कोर्ट ने आईपीएस रूपा से कहा है कि वह शुक्रवार को हलफनामा पेश कर बताएं कि उन्होंने कितनी आपत्तिनजक पोस्ट सोशल मीडिया से डीलिट की हैं।