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Insulting of PM is Wrong : मोदी को पसंद करना या न करना अलग बात, अपमान करना गलत!

गुजरात हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार किया!

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Insulting of PM is Wrong : मोदी को पसंद करना या न करना अलग बात, अपमान करना गलत!

Ahmedabad : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबा मोदी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद या नापसंद कर सकता है, लेकिन अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट यह टिप्पणी ऐसे वक्त की, जब सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के कई मामले अदालतों में पहुंच रहे हैं।

गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्जर देसाई ने अफजलभाई लखानी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात केस में सुनवाई करते हुए कहा कि कोई प्रधानमंत्री को पसंद या नापसंद करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन, किसी को उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देसाई ने कहा कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के प्रति पसंद या नापसंद हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के लिए अपमानजनक और अपमानजनक भाषा का उपयोग करे।

सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट भी
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट ने कहा कि अफजलभाई की पोस्ट में न केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बल्कि उनकी दिवंगत मां के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणियां थीं। कोर्ट ने कहा कि अफजलभाई द्वारा बनाए गए फेसबुक पेज ‘गुजरात त्रस्त भाजपा मस्त’ में प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट के साथ पोर्नोग्राफी और अश्लील मैटेरियल भी पोस्ट किया गया।

कोर्ट के मुताबिक, यह भी सामने आया है कि इस पेज पर पाकिस्तान के समर्थन करने वाले और भारत विरोधी पोस्ट भी है। इन पोस्ट से लगता है कि ये समाज की शांति भंग करने के लिए की गई। इन पोस्ट का सामाजिक सद्भाव पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ की टिप्पणी इतनी अपमानजनक है कि उनका उल्लेख अपने आर्डर में नहीं किया जा सकता।

जमानत का कोई कारण नहीं बनता
जस्टिस निर्जर देसाई ने कहा कि भले ही अपराध के लिए अधिकतम पांच साल की सजा पर विचार किया जा रहा है। लेकिन, मुझे अभी आरोपी पर कोई नरमी दिखाने और उसे जमानत देने का कारण नहीं दिखता। अजमलभाई लखानी के नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर पिछले साल दिसंबर में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने देवुभाई गढ़वी की शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था। फेसबुक पर काफी सारी पोस्ट मौजूद हैं। जिनमें वह खुद को कांग्रेस नेता के तौर पर दिख रहा है।