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No Pre-Payment Charge : समय से पहले लोन चुकाने पर अब प्री-पेमेंट चार्ज नहीं, RBI का नया नियम 1 जनवरी से लागू होगा!

फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला!

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No Pre-Payment Charge : समय से पहले लोन चुकाने पर अब प्री-पेमेंट चार्ज नहीं, RBI का नया नियम 1 जनवरी से लागू होगा!

New Delhi : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन लेने वालों को राहत दी है। आरबीआई ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया। रिजर्व बैंक का यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अपने लोन को थोड़ा या पूरा चुकाता है, तो भी बैंक ये चार्ज वसूलता था।

नया नियम सभी बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों समेत रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहेगा। इससे लोन लेने वाले लोगों, खासकर होम लोन और एमएसई लोन लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।

आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) के इस फैसले का मतलब यह है कि अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन (जैसे होम लोन) लिया है और आप उसे थोड़ा या पूरा तय समय से पहले चुकाना चाहते हैं, तो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी आपसे कोई प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं वसूल पाएगी।

इसमें शर्त यह है कि लोन 1 जनवरी 2026 या उसके बाद मंजूर या रिन्यू हुआ हो। बैंक या कंपनी ग्राहकों पर यह चार्ज इसलिए लगाते थे, ताकि ग्राहक किसी और बैंक के सस्ते लोन पर स्विच न कर सकें या प्री-पेमेंट न करें।