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Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का आदेश

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Rahul Gandhi Dual Citizenship Case

Rahul Gandhi Dual Citizenship Case:राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का आदेश

दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए.

लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और  सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।

कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता को लेकर याचिका दायर करने वाले कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर का याचिका पर न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर का दावा है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम के मतदाता रहे हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश भाजपा के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज करने की एस विग्नेश शिशिर की अर्जी खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने यह माना था कि नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार उसके पास नहीं है।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने का आरोप जांच का विषय है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश दिया कि वह या तो खुद इस मामले की जांच करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को यह मामला सौंपकर जांच करवाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद राज्य सरकार चाहे तो मामले की जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से करा सकती है।

मामले की पृष्ठभूमि और अदालती प्रक्रिया

यह विवाद मूल रूप से रायबरेली की विशेष अदालत में दायर किया गया था। रायबरेली  की अदालत ने कोई न‍िर्णय नहीं द‍िया था,  वहां से यह केस लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था, जहां एफआइआर की मांग खारि‍ज हो गई थी, ज‍िस पर आज हाई कोर्ट ने फैसला द‍िया है। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2025 को इस प्रकरण को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि नागरिकता विवाद पर निर्णय देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

विशेष अदालत के इसी फैसले को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा बताया गया है, ने राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। उच्च न्यायालय ने अब निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया है.

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