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रेस्टोरेंट एवं होटल संचालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी, गड़बड़ी की तो वाट्सएप नंबर पर करें शिकायत

2 लाख का जुर्माना और लाइसेंस हो सकता है निलंबित, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जारी किए आदेश

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रेस्टोरेंट एवं होटल संचालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी,गड़बड़ी की तो वाट्सएप नंबर पर करें शिकायत

भोपाल. राजधानी सहित प्रदेशभर में संचालित छोटे-बड़े रेस्टोरेंट एवं होटल संचालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी। अब आम आदमी इनकी शिकायत सीधे दिल्ली स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन के केंद्रीय कार्यालय में वॉट्सएप पर कर सकते हैं। प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने वॉट्सअप नंबर 09868686868 जारी किया है। इसके आधार पर लोग सीधे होटल संचालकों की मनमानी, गड़बड़ियों का फोटो खींचकर शिकायत कर सकते हैं। वहीं, सूचना के आधार पर भी प्रशासन रेस्टोरेंट और होटल संचालकों पर सख्ती करेगा। इसके अलावा उपभोक्ता के लिए एफएसएसएआई द्वारा जारी वाट्सएप नंबर भी छोटे-बड़े रेस्टोरेंट एवं होटल संचालकों को बोर्ड पर बड़े अक्षरों में दर्ज करना होगा। इसके माध्यम से आम उपभोक्ता बिना दुकानदार को बताएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

दो लाख का जुर्माना और लाइसेंस हो सकता है निलंबित

रेस्टोरेंट और होटल में खाने की क्वालिटी खराब होने या नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लोग अपनी शिकायत वाट्स एप के माध्यम से दर्ज करा सके। शिकायत सही होने पर होटल संचालकों के खिलाफ धारा 32 और 55 के तहत जहां दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं लाइसेंस तक निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है।

दिल्ली से होगी पूरी कार्रवाई

होटल-रेस्टोरेंट में अगर घटिया खाना परोसा जाता है या गंदगी मिलती है, तो अब खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नंबर मिलाने की जरूरत नहीं है। आपको बस वाट्सएप नंबर पर होटल का लाइसेंस नंबर दर्ज कर अपनी शिकायत दर्ज करानी है। शिकायत दर्ज होते ही दिल्ली स्थित केंद्रीय खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दफ्तर से पूरी कार्रवाई होगी। सर्वर के माध्यम से शिकायत सीधे प्रदेश के आयुक्त के पास पहुंचेगी। वहां से आयुक्त विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास सूचना पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी होटल या रेस्टोरेंट में होंगे। यहां पर आपकी शिकायत पर जांच की जाएगी।